केंद्र सरकार IAS के सेवा नियमों में बदलाव करने जा रही

– केंद्र सरकार IAS के सेवा नियमों में बदलाव करने जा रही हैं
– DOPT ने IAS कैडर के नियम, 1954 में बदलाव का प्रस्ताव दिया है
– नियमों में बदलाव से IAS की प्रतिनियुक्ति पर ट्रांसफर का पूरा पावर केंद्र सरकार के पास आ जाएगा
– केंद्र की दलील राज्य प्रतिनियुक्ति पर पर्याप्त IAS अफसर उपलब्ध नहीं कराती
– नए नियमों में IAS के प्रतिनियुक्ति पर नहीं आने से केंद्र सरकार IAS को कैडर से मुक्त कर सकेगी
– केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में उपलब्ध अधिकारियों की संख्या केंद्र की जरूरत के अनुसार पर्याप्त नहीं है
– केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति के IAS अफसरों का 2011 में 25 प्रतिशत था जो अब घटकर 18 प्रतिशत हो गया
– प्रतिनियुक्ति के IAS की अनुपलब्धता केंद्र सरकार के कामकाज को प्रभावित कर रही
BHOPAL – केंद्र सरकार आईएएस के सेवा नियमों में बदलाव करने जा रही हैं … डीओपीटी ने हाल ही में आईएएस कैडर के नियम, 1954 में बदलाव का प्रस्ताव दिया है … इस बदलाव से आईएसएस अफसरों का प्रतिनियुक्ति पर ट्रांसफर करने का पावर पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास आ जाएगा … इस बदलाव पर केंद्र सरकार की दलील है कि राज्य प्रतिनियुक्ति के लिए पर्याप्त संख्या में आईएएस अधिकारी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं … राज्यों के लिए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व में योगदान करना अनिवार्य है … इस वजह से केंद्र में अधिकारियों की कमी है … आईएएस कैडर के मौजूदा नियमों के मुताबिक … अफसरों की भर्ती केंद्र सरकार ही करती है … लेकिन जब उन्हें उनके राज्य के कैडर दिए जाते हैं तो वो … राज्य सरकार के अधीन आ जाते हैं … नियमों के मुताबिक, किसी भी आईएएस अधिकारी को … उस राज्य सरकार और केंद्र सरकार की सहमति से ही … केंद्र सरकार या किसी दूसरे राज्य में पदस्थ किया जा सकता है … अगर प्रतिनियुक्ति में किसी भी तरह की कोई असहमति होती है तो … फैसला केंद्र सरकार करती हैं और उस फैसले को राज्य सरकार को मानना होता हैं … लेकिन कई बार राज्य सरकारें आईएएस अफसरों को … केंद्र के आदेश के बाद भी प्रतिनियुक्ति पर नहीं भेजती हैं … अब प्रस्तावित बदलावों के तहत जनहित में केंद्र सरकार … अफसरों को केंद्र में पोस्ट कर सकती है और …उस राज्य सरकार को तय समय में केंद्र के फैसले को लागू करना होगा … इसमें ये भी प्रस्ताव है कि अगर समय रहते राज्य सरकार केंद्र के फैसले को लागू नहीं करती है और … अधिकारी को मुक्त नहीं करती है तो … केंद्र की ओर से तय तारीख से अधिकारी को कैडर से मुक्त माना जाएगा … जबकि मौजूदा नियमों में ऐसा प्रावधान नहीं है … प्रस्तावित नियमों में तय समय में राज्य सरकार को … केंद्र के फैसले को लागू करने की बात कही गई है … जबकि, मौजूदा नियम में ऐसी कोई समय सीमा नहीं है … डीओपीटी के सूत्रों के अनुसार, सीडीआर पर आईएएस अधिकारियों की संख्या 2011 में 309 थी जो अब घटकर 223 हो गई है … सीडीआर उपयोग का प्रतिशत 2011 में 25 प्रतिशत था जो अब घटकर 18 प्रतिशत हो गया है … सूत्रों ने कहा कि आईएएस में उप सचिव और निदेशक स्तर पर आईएएस अधिकारियों की … 2014 में 621 से बढ़कर 2021 में 1,130 हो जाने के बावजूद … केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर ऐसे अधिकारियों की संख्या 117 से घटकर 114 हो गई है … इसलिए, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के तहत उपलब्ध अधिकारियों की संख्या … केंद्र की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है … केंद्र में पर्याप्त संख्या में अधिकारियों की अनुपलब्धता केंद्र सरकार के कामकाज को प्रभावित कर रही है …