SC ने 10% BS-IV वाहनों की बिक्री की इजाजत दी

नई दिल्ली    :    सुप्रीम कोर्ट ने बीएस-4 वाहनों को लॉकडाउन खत्म होने के बाद 10 दिन तक बेचने की छूट दी है. शीर्ष कोर्ट ने कहा कि डीलर सिर्फ 10 फीसदी बीएस-4 वाहनों को लॉकडाउन खत्म होने के बाद 10 दिन के भीतर बेंच सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FADA) की याचिका पर फैसला सुनाते हुए यह आदेश दिया.शीर्ष अदालत ने कहा कि कोरोना वायरस के नाम पर बीएस-4 वाहनों की डेडलाइन को बढ़ाया नहीं जा सकता है. कुछ खोकर कुछ सीखना चाहिए. देश के पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ कीजिए. हमारी आपके साथ सहानुभूति है और हम बिजनेस की साइकोलॉजी समझते हैं. डीलरों को यह समझना चाहिए कि वायु प्रदूषण लोगों के लिए कितना घातक है.दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने बीएस-4 वाहनों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन के लिए 31 मार्च 2020 की डेडलाइन तय की थी. हालांकि डीलरों के पास बड़ी संख्या में BS-4 टू-व्हीलर और फोर-व्हीलर के स्टॉक हैं. लिहाजा डीलर बीएस-4 वाहनों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन बढ़ाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कोई बड़ी राहत नहीं दी और सिर्फ 10 फीसदी बीएस-4 वाहनों को बेचने की परमिशन दी.