जीवन रक्षक उपकरण पर कस्टम ड्यूटी की छूट, हेल्थ सेस भी नहीं लगेगा

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नई दिल्ली   :   कोरोना वायरस से जंग के बीच सरकार वो हर उपाय कर रही है, जिससे इसपर लगाम लगाया जा सके. इस बीच वित्त मंत्रालय ने जीवन रक्षक उपकरणों (वेंटिलेटर), सर्जिकल मास्क, पीपीई (व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण) और कोरोना वायरस परीक्षण किट पर सीमा शुल्क की छूट दी है.गुरुवार को वित्त मंत्रायल इस फैसले के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सरकारी चाहती है कि कोरोना वायरस महामारी के बीच हर किसी तक इन सभी वस्तुओं की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में हो. ताकि वायरस को फैलने से रोका जा सके. कोरोना वायरस केबढ़ते मामलों के बीच वित्त मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 की मौजूदा​ स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकर ने इन सभी वस्तुओं पर सीमा शुल्क से छूट देने का फैसला किया है. तत्काल प्रभवा से इन वस्तुओं के आयात पर सीमा शुल्क के साथ हेल्थ सेस भी नहीं लिया जाएगा.इसके अलावा वित्त मंत्रालय ने यह भी जानकारी दी है कि इन उपकरणों को बनाने में इस्तेमाल होने वाले चीजों पर कस्टम ड्यूटी और हेल्थ सेस नहीं लिया जाएगा. सरकार ने यह भी साफ किया कि इन वस्तुओं पर यह छूट 30​ सितंबर 2020 तक लागू तक होगा. गौरतलब है कि देशभर की कई सरकारी और गैर-सरकारी कंपनियां हेल्थ उपकरण बनाने में जुटी हैं, कोई कंपनी वेंटिलेटर बना रही है, तो कोई मास्क बना रही है. सरकार के इस कदम से उन कंपनियों को राहत मिलेगी और लोगों को मेडिकल उपकरण आसानी से मिलेगा.