कोरोना से मरने वाले के शव को छूने-चूमने-नहलाने पर रोक

UMESH NIGAM

भोपाल   :     मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने कोरोना वायरस से मौत के बाद शव के अंतिम संस्कार के लिए जलाने और दफनाने के लिए गाइडलाइन जारी की है. कोरोना के मरने वाले के शव को छूने-चूमने और नहलाने को प्रतिबंधित किया है. मुक्तिधामों और कब्रिस्तान पहुंचने वालों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सैनिटाइज़ करने जैसे जरूरी उपायों को करने के निर्देश हैं.मध्य प्रदेश के निर्देश में साफ है कि कोरोना संदिग्ध मरीज की मौत के बाद शव को तब तक सुरक्षित रखा जाए जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आ जाती. रिपोर्ट नेगेटिव आने पर यानी यदि व्यक्ति की मृत्यु कोरोना की वजह से नहीं हुई है तो शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा. वहीं, अगर रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आती है तो शव का अंतिम संस्कार कोरोना के लिए जारी किए गए प्रोटोकॉल के तहत ही किया जाएगा. सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के तहत कोरोना से मौत होने के बाद शव को शहर की सीमा से बाहर नहीं ले जाया जा सकेगा. किसी भी स्थिति में कोरोना संक्रमित व्यक्ति के शव को अन्य जिले या शहर में ले जाने की अनुमति नहीं होगी. शव के अंतिम संस्कार से पहले अनेक धर्मावलंबियों और समाजों में अदा की जाने वाली जरूरी रस्म एवं परंपरा को प्रतिबंधित कर दिया गया है. हालांकि ऐसी मान्य धार्मिक परंपराएं जिनमें शव को छूने की जरूरत नहीं होती, वो सब करने की छूट रहेगी. परिवार वाले पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन कर सकेंगे.