30 जून तक गाइडलाइन में प्राॅपर्टी खरीदी पर 5 % छूट

UMESH NIGAM

भोपाल   :      कोरोना महामारी की वजह से रियल एस्टेट मार्केट में छाई मंदी को दूर करने के लिए प्रापर्टी की खरीदी पर 5 प्रतिशत की छूट दी है। यह छूट 30 जून तक यानी अगले डेढ़ महीने के लिए ही रहेगी। इस बारे में सरकार ने गुरुवार को आदेश जारी कर दिए हैं। इस फैसले से एक ओर रियल एस्टेट में छाई मंदी दूर होगी। वहीं, जमीनों और भवनों की खरीदी और बिक्री में तेजी आएगी। 1 जुलाई से नई गाइडलाइन लागू होने पर जमीन पर 5 फीसदी छूट खत्म हो जाएगी और भवन खरीदी पर मूल्यांकन का 10 प्रतिशत ज्यादा देना होगा।  तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने कलेक्टर गाइड लाइन में प्रापर्टी की खरीदी में सीधे तौर पर 20 फीसदी की कमी कर दी थी जो अभी भी लागू है। इस प्रभावी मूल्यांकन में जमीन खरीदी पर 5 फीसदी और मकान खरीदने पर 15 प्रतिशत तक की छूट दी है। यानी कोई जमीन यदि 1 करोड़ रुपए की है तो उसका मू्ल्यांकन 95 लाख और मकान का 85 लाख रुपए होगा।    राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार जमीनों और भवनों के पंजीयन के लिए प्रचलित गाइड लाइन को 30 जून तक लागू रखे जाने का फैसला लिया गया। महानिरीक्षक पंजीयन के अनुसार वर्ष 2020-21 के लिए बनाई गई गाइड लाइन में जमीनों के क्रय-विक्रय पर तो कोई वृद्धि नहीं की जा रही है, लेकिन भवनों के विक्रय पर नई गाइड लाइन में 10 फीसदी तक की वृद्धि की गई है।